Rules Changes from 1 January 2022 : नए साल में होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव

Dr. Mulla Adam Ali
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नए साल में होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव

Rules Changes from 1 January 2022:

1 जनवरी 2022 से लागू होने वाले नए नियमों का विवरण

1 जनवरी 2022 से नए नियम : एक तारीख..! 1 जनवरी 2022 साल बदलने के साथ-साथ देश में भी कई अहम बदलाव होंगे। नए-नए नियम लागू होंगे। इन नियमों से कभी-कभी बहुत पैसा खर्च हो सकता है और कुछ ऐसे भी नियम है जो पैसों से प्रभावी नहीं है। हर महीने की तरह नए साल की एक जनवरी से कई अहम प्रावधान लागू होंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की कीमत, ईपीएफ ई-नॉमिनेशन, नए जीएसटी नियम और एटीएम शुल्क में बदलाव जनवरी में होगा। आइए अब जानते हैं अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले नए नियमों के बारे में।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) : 1 जनवरी, 2022 से आईपीपीबी (IPPB) नकद जमा और नकद विद्ड्रॉल पर शुल्क लगाएगा। ये शुल्क बेसिक सेविंग अकाउंट (Basic Savings Account), सेविंग अकाउंट (Savings Account) और करंट अकाउंट (Current Account) के लिए अलग-अलग हैं। बैंक खाते के आधार पर एक निःशुल्क सीमा है। मुफ्त सीमा पार करने के बाद, आपको नकद निकासी और नकद जमा पर 0.50 प्रतिशत या कम से कम 25 रुपये प्रति लेनदेन का भुगतान करना होगा।

एटीएम शुल्क : आरबीआई ने अतीत में बैंकों को नकद और गैर-नकद स्वचालित टेलर मशीनों (ATM Withdrawal Limit Charges) के उपयोग के लिए ग्राहकों से नकद शुल्क लेने की अनुमति दी है। पहले यह 20 रुपये था, लेकिन आरबीआई ने बैंकों को इसे बढ़ाकर 21 रुपये करने की अनुमति दी। अपने बैंकों में पांच लेन-देन की अनुमति है, अन्य बैंकों के एटीएम में पांच (केवल गैर-मेट्रो शहरों में तीन) और मेट्रो शहरों में तीन। इससे अधिक होने पर बैंक प्रति लेनदेन 21 रुपये चार्ज करेंगे। ये नए शुल्क 1 जनवरी से लागू होंगे।

ईपीएफ ई-नॉमिनेशन (EPF E-Nomination ): ईपीएफ क्लाइंट्स को 31 दिसंबर तक नॉमिनी को आपके पीएफ अकाउंट से लिंक करना होगा। नहीं तो आप 1 जनवरी से EPF, EPIS और EDLI का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

एलपीजी गैस की कीमत (LPG Gas Price) : तेल विपणन कंपनियां (oil marketing companies) हर महीने की 1 और 15 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में संशोधन करती हैं। साथ ही 1 जनवरी से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाएगा।

आयकर रिटर्न (Income Tax Return) : करदाताओं को 31 दिसंबर, 2021 तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। अन्यथा, 1 जनवरी, 2022 से 2020-21 आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना भरना होगा।

जीएसटी नियम (GST) : ज्ञात है कि केंद्र सरकार कर भुगतान के क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में दस से अधिक संशोधन ला चुकी है। ये सभी संशोधन नए साल की एक जनवरी से लागू हो जाएंगे। कंपनी ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंजों को कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कच्चे माल की लगातार बढ़ती कीमतों के प्रभाव को आंशिक रूप से ऑफसेट करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी थी।

कार की कीमतें : अधिकांश प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अगले साल जनवरी 2022 से कार की कीमतों में वृद्धि करने का फैसला किया है। ये नई कीमतें कंपनी के आधार पर अलग-अलग हैं।

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