World Consumer Rights Day: क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023

Dr. Mulla Adam Ali
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World Consumer Rights Day 2023: क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023

हम सभी जानते हैं कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। लेकिन इसके लिए होने वाले संघर्षों और आंदोलनों के बारे में कितने लोग जानते हैं।

हम सभी जानते हैं कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। लेकिन इसके लिए होने वाले संघर्षों और आंदोलनों के बारे में कितने लोग जानते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के जनक कहे जाने वाले 'राल्फ नाडोर' के काम की बदौलत... पूरी दुनिया में उपभोक्ता आंदोलन संघों का गठन हुआ। अतीत में, उपभोक्ता संरक्षण, कल्याण, सेवाओं, शिक्षा आदि को लेकर अनिश्चितताओं के कारण अनन्य अधिकारों के लिए दुनिया भर में कई आंदोलन हुए हैं। उपभोक्ता आंदोलन, जो पहली बार 1920 में शुरू हुआ, धीरे-धीरे विभिन्न देशों में फैल गया।

15 मार्च, 1962 को संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने देश के लोगों के लिए पहले उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की। 1972 में, इंटरनेशनल कंज्यूमर एसोसिएशन के क्षेत्रीय निदेशक अनवर फजल ने फैसला किया कि 15 मार्च को 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' माना जाना चाहिए। 1973 से, 15 मार्च को दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

 हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। इस कानून के तहत सरकार ने उपभोक्ताओं को छह अधिकार दिए हैं। इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, अपील करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार शामिल हैं।

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